देहरादून। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उक्त उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।


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