देहरादून। बसंत विहार थाने को खाली करने व निर्माण कार्य ध्वस्त कर भूमि को टी स्टेट को देने के आदेश पर जिला जज की अदालत ने रोक लगाते हुए अगली सुनवायी निहित की है। जानकारी के अनुसार देहरादून में बसंत विहार थाने की भूमि के संबंध में न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज देहरादून के न्यायालय में प्रचलित संपति वाद टी स्टेट बनाम राज्य सरकार में 29 नवंबर 23 को राज्य सरकार एवं पुलिस के विरूद्ध डिक्री करते हुए न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का कब्जा 30 दिन में वादी को प्रदान करने एवं मौके पर निर्मित संपत्ति को ध्वस्थीकरण करने के आदेश पारित किए गए थे। न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के पर्यवेक्षण में अपील कर प्रभावी पैरवी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल से प्रकरण की समस्त जानकारी लेकर एवं भूमि के संबंध् में न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर एवं थानाध्यक्ष बसंत विहार को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के माध्यम से उक्त प्रकरण में जिला जज देहरादून के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें न्यायालय जिला जज देहरादून द्वारा 02 जनवरी 24 को सुनवाई में पूर्व के आदेश पर रोक लगाकर अपील स्वीकृत की गई एवं सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 3 फरवरी नियत की गई है।
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